- Ujjain Simhastha 2028: AI, ग्रीन कॉरिडोर और स्मार्ट कमांड सेंटर से आयोजन का सफल प्रबंधन होगा, श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर होगा
- सिंहस्थ 2028 की तैयारी में उज्जैन: कोयला फाटक से गोपाल मंदिर तक 15 मीटर चौड़ा होगा मार्ग, यातायात सुविधा में होगा सुधार!
- 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी: उज्जैन में जश्न का माहौल, ढोल की थाप और आतिशबाजी के साथ BJP कार्यकर्ताओं ने किया CM के फैसले का स्वागत
- उज्जैन में बेखौफ चोरों का कारनामा, घर से 3 मिनट में 2 लाख की बाइक चुराई; सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की चतुराई
- भस्म आरती: बिलपत्र चंद्र से बाबा महाकाल का किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार!
परेशानी : नगर पालिक निगम ने दो साल बाद लागू किया प्रदेश सरकार का नियम
उज्जैन। अब अपने संस्थान पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार व्यापारियों को महंगा पड़ेगा। नगर पालिक निगम ने प्रदेश शासन के नियम को लागू करते हुए व्यापारियों को पंजीयन करवाने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। आदेश का पालन नहीं करने पर निगम अप्रैल माह से मुहिम शुरू कर दुकानों पर लगे बोर्ड जब्त कर पैनेल्टी भी वसूल करेगा।
नगर निगम रिकार्डनुसार प्रदेश सरकार ने ३१ मार्च २०१७ को नियम लागू किया था, जिसके अनुसार निजी संस्थानों पर लगे बोर्ड पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने पर तय राशि भरकर निगम से ऑनलाइन पंजीयन करवाना जरूरी है। सॉफ्टवेयर बनने में देरी के कारण निगम इसे अब शुरू कर पाया। निगम ने ९ मई से इसे शुरू करते हुए अब तक ४६३ व्यापारियों को नोटिस भेज दिए।
वहीं ३० मई तक पंजीयन नहीं करवाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। नतीजतन १३ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिए। वहीं २० ने आवेदन भी कर दिया। अधिकारियों की माने तो इस नियम के पालन से निगम को करीब ३ करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
इनका कहना है
ऑनलाइन सिस्टम से ही प्रोसेस करना है, सॉफ्टवेयर आने के बाद नोटिस भेजना शुरू किए हैं। ३० मई के बाद मुहिम शुरू करेंगे। बिना पंजीयन के प्रचार करने वाले बोर्ड जब्त कर जिम्मेदारों से पैनेल्टी व कार्रवाई का शुल्क भी वसूलेंगे। सुबोध जैन, सहायक आयुक्त ननि
कलेक्टर गाइड लाइन से शुल्क
मध्यप्रदेश आउट डोर मीडिया नियम के ४ के तहत निजी भवन/भूमि एवं दुकानदारों को अपनी संपत्ति पर किसी भी विज्ञापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https//umcomms.com पंजीयन करवाने के बाद संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना होगी। पंजीयन शुल्क १० हजार रुपए व १८०० रुपए जीएसटी भरना पड़ेगा, जो तीन वर्ष के लिए होगा। इसके बाद लगाए विज्ञापन का कलेक्टर गाइड से तय कीमत का ४ प्रतिशत वर्गफीट से अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना जरूरी है।
इन पर नहीं लागू नियम
नए नियमानुसार आप अपनी दुकान की चौड़ाई अनुसार बोर्ड लगा है और उसकी ऊंचाई ३ फीट होना चाहिए। साथ ही उस पर सिर्फ संस्थान का नाम है तो फिर आप इस नियम के दायरे में नहीं आते। आपको न तो पंजीयन करवाने की जरूरत है और न निगम आप पर कार्रवाई करेगा।
इसे ऐसे समझे
अगर आपकी फ्रीगंज में १५ बाय ३० फीट की दुकान है। मान लिजिए यहां वर्तमान में कलेक्टर गाइड लाइन ५ हजार रुपए स्क्वेयर फीट है। आप ने १५ फीट लंबा और ५ फीट ऊंचा बोर्ड लगाकर किसी ब्रांड का नाम लिखा तो आप को पंजीयन करवाने के बाद चार प्रतिशत के हिसाब से करीब १५ हजार रुपए रुपए भरना होगा।